Marriage Scheme: शादी करने पर यहां की सरकार दे रही 10 लाख रुपए, बस इन शर्तों का करना होगा पालन…जानिए

जयपुर। सामाजिक समरसता और एकता को बढ़ावा देने के मकसद से राजस्थान सरकार ने अंतर-जातीय विवाहों के प्रोत्साहन को दोगुना कर 10 लाख रुपये करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में 2023-24 के बजट में इसकी घोषणा की थी, जिसके बाद गुरुवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई।

 



सरकार का कहना है कि सामाजिक समरसता को बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है। इस फैसले से न सिर्फ अलग अलग जातियों के बीच भाईचारा बढ़ेगा। शादी के बाद बढ़ने वाले तनाव को भी कम करने में मदद मिलेगी।

इसे भी पढ़े -  Sakti News : नगर के प्रथम नागरिक श्याम सुंदर अग्रवाल ने उत्कृष्ट पुलिसिंग को किया सलाम, जिलेवासियों की ओर से एसपी सहित पूरी पुलिस टीम का सम्मान, कई चर्चित मामलों के सफल खुलासे पर शॉल एवं स्मृति-चिह्न देकर किया सम्मानित

इस तरह दिए जायेंगे पैसे

डॉक्टर सविता बेन अम्बेडकर अंतर्जातीय संशोधित विवाह योजना के अनुसार 8 साल के लिए 5 लाख रुपए फिक्सड डिपॉजिट में रखे जाएंगे, और बचे बाकी 5 लाख रुपए जोड़ों के जॉइंट बैंक अकाउंट में डाल दिए जाएंगे।

बता दें 2006 के दौरान इस योजना में करीबन 50 हजार रुपए दिए जाते थे। इसे बाद में, 2013 में बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया। इसमें केंद्र और राज्य सरकारें एक साथ ये राशि देती हैं। राज्य का योगदान 75 फीसदी और 25 प्रतिशत केंद्र का रहता है।

इसे भी पढ़े -  CG Police Promotion List : 61 सब इंस्पेक्टर बने इंस्पेक्टर... DGP ने जारी किया आदेश... देखिए पूरी सूची...

ऐसे करना होगा आवेदन

अंतर्जातीय संशोधित विवाह योजना में प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी द्वारा विभागीय SJMS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। स्कीम की विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र ऑफिसियल वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

error: Content is protected !!