सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने सरकारी नौकरी और आरक्षण में 58% (SC+ST+OBC) आरक्षण बरकरार रखने का आदेश दिया है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह अंतरिम राहत है. कोर्ट इस मामले में जुलाई में फिर सुनवाई करेगा.
दरअसल, इससे पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भूपेश बघेल सरकार के आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 58% करने के फैसले को असंवैधानिक बताते हुए इस पर रोक लगा दी थी. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को पलट दिया है.