JanjgirChampa : प्रधान आरक्षक पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी शिक्षक को 5 वर्ष का सश्रम कारावास, प्रथम अपर सत्र न्यायालय का फैसला

जांजगीर-चाम्पा. जांजगीर के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुरेश जून ने ड्यूटीरत प्रधान आरक्षक पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी शिक्षक रोशन खान को 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. 5 दिसंबर 2018 को यह घटना हुई थी और इसकी रिपोर्ट जांजगीर थाना में रिपोर्ट लिखाई गई थी.

 



लोक अभियोजक राजेश पांडेय ने बताया कि 5 दिसंबर 2018 को पुलिस को सूचना मिली कि शिक्षक रोशन खान, अपने घर में उत्पात मचा रहा है. सूचना के बाद प्रधान आरक्षक रामप्रसाद बघेल, अन्य आरक्षक के साथ उसके घर पहुंचा, तभी आरोपी शिक्षक रोशन खान ने प्रधान आरक्षक पर चाकू से हमला कर दिया. घटना में प्रधान आरक्षक आरक्षक रामप्रसाद बघेल घायल हो गया था. इसके बाद सिटी कोतवाली थाना में मामला दर्ज कराया गया था.

इसे भी पढ़े -  Sakti News : वेदांता पावर सक्ती थर्मल प्लांट संचालित निःशुल्क कंप्यूटर सेंटर से 60 विद्यार्थियों को मिल रहा लाभ, तीन ग्राम पंचायतों के विद्यार्थियों ने कराया कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र में पंजीयन, पहल से माता-पिता उत्साहित

एफआईआर के बाद आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार किया गया था और आज मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायालय के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुरेश जून ने आरोपी शिक्षक को 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये की अर्थदंड की सजा सुनाई है.

इसे भी पढ़े -  Champa News : कोसमंदा गांव में सफाई अभियान चलाया गया, सरपंच, पंच, मितानिन, आंगनबाड़ी सहायिका, सफाई कर्मचारी सहित अन्य लोग हुए शामिल
error: Content is protected !!