Janjgir Judgement : आय से अधिक संपत्ति के मामले में सहकारी विपणन संघ के प्रबंधक को 5 साल की सजा, भेजा गया जेल, इतने लाख मिली आय से अधिक संपत्ति… पढ़िए पूरी खबर…

जांजगीर-चाम्पा. जांजगीर के विशेष न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में सहकारी विपणन संघ के प्रबंधक रामरतन पांडेय को 5 साल की सजा सुनाई है और 5 लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया है. रामरतन पांडेय को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है.



लोक अभियोजक राजेश पांडेय ने बताया कि मामला 2016 का है. एंटी करप्शन ब्यूरो ने रामरतन पांडेय के खिलाफ आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में कार्रवाई की थी और जांच के बाद जनवरी 2019 में विशेष न्यायालय जांजगीर में ACB ने चालान पेश किया.

इसे भी पढ़े -  Sakti News : नपा अध्यक्ष श्याम सुंदर अग्रवाल के नेतृत्व में बिजली समस्या को लेकर कार्यपालन यंत्री (डी) को सौंपा गया ज्ञापन, 132 केवी सब स्टेशन से मिलेगी राहत, बिजली समस्या के समाधान की दिशा में एक अहम कदम

सुनवाई के बाद विशेष न्यायालय के न्यायाधीश सुरेश जून ने 62 लाख रुपये आय से अधिक संपत्ति पाते हुए सहकारी विपणन संघ के प्रबंधक रामरतन पाण्डेय को 5 साल की सजा सुनाई है और 5 लाख रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया है.

इसे भी पढ़े -  JanjgirChampa Arrest : बारातियों की जमकर पिटाई के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार, अन्य 7-8 आरोपी फरार, पिटाई का वीडियो हुआ था वायरल, मुलमुला थाना क्षेत्र का मामला...

error: Content is protected !!