जांजगीर-चाम्पा. जांजगीर के जिला न्यायालय सभागार में माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम के संबंध में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया और उसके बारे में जानकारी दी गई. यदि वे लाभार्थी के श्रेणी में आते हों तो उन्हें किसी विभाग या संस्थान से लाभ नहीं मिल पा रहा है तो वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं. कार्यशाला में एडीओ व डिप्टी कलेक्टर, वरिष्ठ अधिवक्तागण, यूनिसेफ के वॉलेंटियर, पैरालीगल वॉलेंटियर, वृद्धाश्रम ख़ोखरा, दृष्टि एवं श्रवण बाधित आवासीय विद्यालय पामगढ़ के बच्चे उपस्थित रहे.प्रगतिशील पेंशनर कल्याण संघ से संतोष राठौर ने बताया कि वरिष्ठजन को कैसे सुरक्षित रखा जाए, कैसे उनका कैसे पालन पोषण किया जाए. इसके लिए एक माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 का एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बुजुर्ग, वृद्ध हो गए माता-पिता को शासन के द्वारा क्या-क्या सुविधा दी जाती है. इसके लिए इस कार्यशाआ का आयोजन किया गया. इससे वरिष्ठजन को निश्चित ही लाभ मिलेगा.
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव प्रिंयका अग्रवाल ने बताया कि यहां एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें वरिष्ठजनों के भरण पोषण के संबंध में जागरूकता शिविर के बारे में बताया जा रहा. यहां उपस्थित वरिष्ठजनों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया. इससे निश्चय ही समाज का भला और वरिष्ठजनों का कल्याण होगा.