जांजगीर-चाम्पा. जांजगीर के जिला सत्र न्यायालय ने टंगिया से हमला कर हत्या करने वाले आरोपी आत्माराम विश्वकर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है.
जिला लोक अभियोजक राजेश पांडेय ने बताया कि मामला बलौदा थाना क्षेत्र के कोरबी गांव का है, जहां 31 मई 2021 को आरोपी आत्माराम विश्वकर्मा ने पुरानी रंजिश पर शिवकुमार निर्मलकर पर टंगिया से हमला कर दिया था. हमले से शिवकुमार निर्मलकर की बिलासपुर में उपचार के दौरान मौत हो गई.
मामले में हत्या का जुर्म दर्ज कर बलौदा पुलिस ने आरोपी आत्माराम विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया था और न्यायिक हिरासत में भेजा था. मामले में जिला सत्र न्यायालय ने आरोपी आत्माराम विश्वकर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.