FD में लगाया है पैसा! मेच्योरिटी से पहले पैसे निकालने पर RBI ने जारी किया नया नियम, जानें पूरी जानकारी..

अगर आपने फिक्स्ड डिपोजिट (fixed deposit) में पैसा लगाया है तो आपके लिए राहत भरी खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नॉन-कॉलेबल टर्म डिपॉजिट (Non-Callable Term Deposit) की पेशकश के लिए न्यूनतम राशि 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया है। यानी आप अब मेच्योरिटी से पहले 1 करोड़ रुपये तक की सभी सावधि जमाओं (FD) में समय से पहले निकासी (FD new rule) कर पाएंगे। यहां बता दें, बैंक दो तरह की एफडी (Bank FD) ऑफर करता है। एक कॉल करने योग्य और दूसरा, नॉन-कॉल करने योग्य। कॉल करने योग्य जमा में समय से पहले निकासी की परमिशन होती है, जबकि नॉन-कॉल योग्य जमा में इसकी परमिशन नहीं दी जाती है।



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जानें क्या है अब नया नियम

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 26 अक्टूबर को जारी एक नोटिफिकेशन में कहा कि नॉन-कॉलेबल एफडी (Non-callable FD) की पेशकश के लिए न्यूनतम राशि को 15 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये किया जा सकता है, यानी एक करोड़ रुपये और उससे कम राशि के लिए कस्टमर्स से स्वीकार की जाने वाली सभी घरेलू सावधि जमाओं में समय से पहले निकासी की सुविधा होगी। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक,ये निर्देश नॉन रेसिडेंट (बाहरी) रुपया (एनआरई) जमा /ऑर्डिनरी नॉन रेसिडेंट (एनआरओ) जमा के लिए भी नए नियम (FD new rule) लागू होंगे।

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पहले के नियम में क्या था प्रावधान

बैंकों को समय से पहले निकासी के ऑप्शन के बिना एफडी की पेशकश करने की आजादी होगी। बशर्ते कि 15 लाख रुपये और उससे कम राशि के लिए कस्टमर्स से स्वीकार की गई (सिंगल या ज्वाइंट) सभी सावधि जमाओं (फिक्स्ड डिपोजिट) में समय से पहले निकासी की सुविधा होगी। अब इसी नियम में संशोधन कर दिया गया है। एनआरई/एनआरओ अकाउंट होल्डर के लिए 1 करोड़ रुपये तक की एफडी (fixed deposit) जमा राशि पर मेच्योरिटी से पहले निकासी का ऑप्शन भी उपलब्ध होगा।

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