JanjgirChampa Judgement : इंजीनियर की हत्या के मामले में प्रेमिका मितानिन और उसके रिश्तेदार को आजीवन कारावास, अपर सत्र न्यायालय ने सुनाया फैसला

जांजगीर-चाम्पा. जांजगीर के अपर सत्र न्यायाधीश सुरेश जून ने सिर पर टंगिया से वार कर इंजीनियर की हत्या करने वाली प्रेमिका मितानिन समेत 2 आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही, 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. महिला आरोपी मितानिन थी और अवैध संबंध को लेकर इंजीनियर द्वारा ब्लैकमेल करने पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था.

 



लोक अभियोजक राजेश पांडेय ने बताया कि 15 फरवरी 2022 को इंजीनियर राजेश देवांगन की धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी गई थी. इसके बाद पुलिस ने जांच की और मामले में मितानिन रेशमा खूंटे, उसके रिश्तेदार रथराम कुर्रे को गिरफ्तार किया. इसके बाद इंजीनियर राजेश देवांगन और आरोपी महिला रेशमा खूंटे के बीच अवैध संबंध की बात सामने आई.

इसे भी पढ़े -  छत्तीसगढ़ बड़ी खबर : नगरीय निकायों के 56 कर्मचारियों का तबादला, देखिए पूरी सूची... किन्हें, कहां पोस्टिंग दी गई...

घटना से पहले इंजीनियर, अपने और महिला के अवैध संबंध को महिला के परिजन को बताने की धमकी देता था. इससे त्रस्त होकर महिला ने अपने रिश्तेदार के साथ मिलकर इंजीनियर की हत्या कर दी थी. मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी महिला रेशमा खूंटे और रिश्तेदार रथराम कुर्रे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

इसे भी पढ़े -  Raigarh News : नवाचारी और उन्ननतशील किसान नारायण गबेल कर रहे प्राकृतिक खेती, दूसरे किसानों के लिए बने मिसाल...
error: Content is protected !!