Sakti Big News : 73 लाख रुपये के धान गबन के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सक्ती ने प्रभारी संस्था प्रबंधक को सुनाई 3 साल की सजा, 5 हजार रुपये के अर्थदंड से भी किया दंडित

सक्ती. सक्ती के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गंगा पटेल ने 73 लाख रुपये के धान गबन के मामले में प्रभारी संस्था प्रबंधक अशोक सिंह ठाकुर को 3 साल की सजा और 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है.

 



सहायक जिला लोक अभियोजक अरविंद जायसवाल ने बताया कि 2013-14 में कलेक्टर के निर्देशन में जांच दल गठन कर विभिन्न धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया गया था. इस दौरान सहकारी सेवा समिति कड़ारी धान उपार्जन केंद्र का निरीक्षण किया गया था, जिसमें तत्कालीन प्रभारी समिति अशोक सिंह द्वारा दस्तावेज पेश किया गया था, जिसे भौतिक सत्यापन कराने पर 4495.78 क्विंटल धान अनुमानित 73 लाख रुपये का कम होना पाया गया.

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इस पर बाराद्वार थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया गया था. इस पर पुलिस ने धारा 409, 34 में तहत जुर्म दर्ज किया था. जांच के दौरान नारायण गबेल, किशोर सिंह की संलिप्तता पाए जाने पर दोनों को भी आरोपी बनाया गया था.

जांच के बाद तीनों को न्यायालय में पेश किया गया था, जहां मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गंगा पटेल द्वारा आरोपी अशोक सिंह को 3 साल की सजा और 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है, जबकि अन्य 2 व्यक्ति को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त कर दिया गया है.

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