Sakti News : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को सुनाई 1 साल के सश्रम कारावास की सजा

सक्ती. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गंगा पटेल ने महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी रेशम लाल को धारा 354 के तहत 1 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही, 15 सौ रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है.

 



सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अरविंद कुमार जायसवाल ने बताया कि 2018 में सक्ती थाना क्षेत्र में रेशम लाल ने पीड़िता से मारपीट कर छेड़छाड़ की थी. इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई गई थी. पुलिस ने आरोपी रेशम लाल को गिरफ्तार किया था, जिसे न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा आरोपी रेशम लाल को 1 साल के सश्रम कारावास और 15 सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है.

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