JanjgirChampa Judgement : भांजे की हत्या करने वाले आरोपी मामा को आजीवन कारावास, ऐसे हुई थी वारदात…

जांजगीर-चाम्पा. जांजगीर के जिला एवं सत्र न्यायालय ने भांजे की हत्या करने वाले आरोपी मामा मनोज सूर्यवंशी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है. मामला पामगढ़ थाना क्षेत्र के पेंड्री गांव का है.

 



लोक अभियोजक राजेश पांडेय ने बताया कि मई 2022 को मनोज सूर्यवंशी अपने बहन से जमीन रजिस्ट्री को लेकर बात कर रहा था. इसी दौरान उसका भांजा हरीश सूर्यवंशी आया और अपने मामा से हाथापाई करने लगा. यहां तैश में आकर आरोपी मामा ने भांजे के ऊपर चाकू से हमला कर दिया. घटना के बाद घायल भांजे का इलाज बिलासपुर के निजी अस्पताल में चल रहा था, इसी दौरान उसने दमतोड़ दिया.

इसे भी पढ़े -  Janjgir-Akaltara Scooty Fire : महिला रोजगार सहायक की स्कूटी को बदमाशों ने लगाई आग, आगजनी से स्कूटी जलकर खाक, CCTV में कैद हुए बदमाश...

मामले में पुलिस ने आरोपी मामा के खिलाफ IPC की धारा 302 के तहत केस दर्ज किया और आरोपी मामा मनोज सूर्यवंशी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इसके बाद मामला न्यायालय में चल रहा था और सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह राजपूत ने आरोपी मामा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

इसे भी पढ़े -  JanjgirChampa Big News : अलग-अलग 2 घटनाओं में 2 की मौत, सांप के डसने से डेढ़ साल के बच्चे की मौत तो तालाब में डूबने से युवक की मौत...
error: Content is protected !!