सक्ती. जैजैपुर थाना क्षेत्र के भोथीडीह गांव में लड़के से युवक ने मारपीट की है. पुलिस ने मामले में मारपीट करने वाले भास्कर चौहान के खिलाफ BNS की धारा 115(2), 296, 351(2) के तहत जुर्म दर्ज किया है।
पुलिस के मुताबिक, भोथीडीह गांव के रुद्रप्रताप सिंह चौहान ने बताया कि वह अपने घर के बगल गली में खड़ा था, तभी पड़ोसी भास्कर चौहान उसे पकड़कर अपने घर की तरफ ले गया और गाली-गलौज करने लगा. जान से मारने की धमकी देकर उसके गला को दबाने लगा. घटना के बारे में उसके माता-पिता को जानकारी होने पर बीच-बचाव किया.
फिलहाल, मामले में जैजैपुर पुलिस ने मारपीट भास्कर चौहान के खिलाफ जुर्म दर्ज किया है.