जांजगीर-चाम्पा. जांजगीर के प्रथम श्रेणी न्यायालय ने पूजापाठ के बहाने 5 लाख रुपये की चोरी के मामले में 4 आरोपी को 3-3 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. आरोपियों में पति-पत्नी और 2 अन्य लोग शामिल हैं. मामला फरवरी 2019 का है और सिटी कोतवाली पुलिस ने जुर्म दर्ज किया था.
जानकारी के अनुसार, जांजगीर के रहने धनीराम बंजारे को आरोपियों ने घर में पूजा कराने का झांसा दिया था. इसके बाद पीड़ित झांसे में आ गया था और घर में पूजा करने को सहमत हो गया था. फिर आरोपी मंगलू पटेल, मंगलू की पत्नी सुनीता पटेल और 2 अन्य आरोपी सुनील पटेल, दिलेश्वर गोश्वामी पीड़ित के घर पहुंचे. इसके बाद आरोपियों ने घर का मुआयना किया और पूजा के बहाने घर के रखे नगदी रकम को बाहर निकलवाया था.
फिर 5 लाख नगद को एक कमरे में रखवा दिया था और दरवाजा बंद कर पूजा करने लगे थे. कुछ देर बाद आरोपी उस कमरे से बाहर निकले और कमरे को बंद कर दिया था. साथ ही, पीड़ित को कुछ दिन कमरे को खोलने से मना किया था और सभी आरोपी वहां से चले गए थे. जब पीड़ित को शंका हुई तो कमरे को खोला, जहां 5 लाख नगद नहीं था. इसके बाद सिटी कोतवाली थाना में आईपीसी की धारा 380, 34 के तहत रिपोर्ट दर्ज किया गया था और आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से रकम को बरामद किया गया था.
इसके बाद मामला न्यायालय में चल रहा था, जिसकी सुनवाई करते हुए प्रथम श्रेणी न्यायाधीश सीमा कंवर ने आरोपियों को 3-3 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है. आरोपी मंगलू पटेल, जानकी पटेल रायगढ़ जिले के सेन्द्रीपाली, आरोपी सुनील पटेल सरजुनी गांव के रहने वाले हैं, वहीं आरोपी दिलेश्वर गोश्वामी सक्ती जिले के मुक्ता गांव का रहने वाला है.