Janjgir Judgement : पुलिस अभिरक्षा से फरार आरोपी को 6 माह के कठोर कारावास एवं अर्थदंड की सजा, प्रथम श्रेणी न्यायालय का फैसला

जांजगीर-चाम्पा. जांजगीर के प्रथम श्रेणी न्यायालय ने पुलिस अभिरक्षा से फरार आरोपी करण गोस्वामी को 6 माह के कठोर कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है.

 



दरअसल 5 अगस्त 2024 को नवागढ़ थाना द्वारा करण गोस्वामी को शराब बिक्री के मामले में 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय नवागढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया था, जहां से नवागढ़ न्यायालय द्वारा आरोपी को जेल भेजने की कार्रवाई की गई थी. फिर आरोपी को भोजन कराया जा रहा था, तभी आरोपी फरार हो गया था. बाद में, पुलिस ने उसे पकड़ लिया था. इस मामले की सुनवाई करते हुए प्रथम श्रेणी न्यायालय ने आरोपी को 6 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

इसे भी पढ़े -  Korba News : ACB समूह की कोल वाशरियों एवं ताप विद्युत परियोजनाओं की 1999 से वर्तमान तक सीबीआई, एसआईटी जांच की मांग, दीपका में धरना देकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं केंद्र-राज्य सरकार को ज्ञापन

Related posts:

error: Content is protected !!