Janjgir Judgement : दुष्कर्म और गला दबाकर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

जांजगीर-चाम्पा. जांजगीर की जिला एवं सत्र न्यायालय ने महिला के साथ दुष्कर्म और गला दबाकर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही, 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.

 



अभियोजन के अनुसार, 3 जुलाई 2022 को अकलतरा थाना के पोड़ीभाठा गांव में पीड़िता की संदेहास्पद मौत हो गई थी. मामले में PM रिपोर्ट से हत्या की बात भी सामने आई थी. फिर अकलतरा पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया था और जांच की थी. जांच में पाया गया की गांव के ही बदमाश सूरज भोई उर्फ रमन उर्फ छबि भोई ने महिला के साथ दुष्कर्म किया था और महिला के विरोध करने पर महिला का गला दबाकर हत्या कर दी थी.

इसे भी पढ़े -  Kanker Big News : मलेरिया से 2 बच्चों की मौत, मलेरिया संक्रमण की जानकारी CMHO ने विभाग को भेजा... डिटेल में जानिए...

मामला न्यायालय में चल रहा था. इसके बाद जिला एवं सत्र न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार बारा ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

error: Content is protected !!