जांजगीर-चाम्पा. राकेश शर्मा, उप संचालक कृषि की अगुवाई में जिला एवं विकासखण्ड स्तरीय संयुक्त दल द्वारा दिनांक 12.07.2026 को विकासखण्ड बम्हनीडीह के बिर्रा में औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मेसर्स न्यू केशरवानी कृषि केन्द्र के विक्रय प्रतिष्ठान में बीज एवं कीटनाशक का विक्रय बिना स्त्रोत प्रमाण पत्र के और मेसर्स चंद्रा कृषि केन्द्र, प्रोपाईटर राजेश कुमार चन्द्रा के द्वारा बिना लाईसेंस उर्वरक एवं बीज का विक्रय करते पाये जाने पर बीज और उर्वरक को जब्त कर विक्रय प्रतिबंध किया गया।






साथ ही कीटनाशक लाईसेंस में स्त्रोत प्रमाण पत्र नवीनीकरण नही पाये जाने पर कीटनाशक अधिनियम 1966 एवं नियम- 1971 के प्रावधानों का उल्लघंन करने पर विभाग द्वारा दोनों विक्रय प्रतिष्ठानों पर सीलबंद की कारवाई की गई, इसी क्रम में मेसर्स दीपक कृषि केन्द्र बिर्रा द्वारा कीटनाशक विक्रय का सत्यापित स्टाक पंजी और सत्यापित बिल बुक निरीक्षण के दौरान प्रस्तुत नही किये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
उप संचालक कृषि राकेश शर्मा ने स्पष्ट किया है कि खरीफ सीजन में किसानों को उच्च गुणवत्तायुक्त सही कीटनाशक विक्रय नही करने पर कठोर कारवाई की जायेगी। और विभाग द्वारा जिले के सभी निजी कृषि केन्द्रों का सतत् निरीक्षण किया जा रहा है, जिले में कही भी बिना लाइसेंस के और लाईसेस धारियों के द्वारा बिना स्त्रोत प्रमाण पत्र के नवनीकरण कराये बिना कीटनाशकों का विक्रय और कीटनाशक नियमों के पालन में अनियमितता पाये जाने पर आगे भी लगातार कारवाई की जायेगी।



