Sakti Big News : सरपंच की हत्या के 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा, कोर्ट का बड़ा फैसला

सक्ती. सक्ती के द्वितीय अपर सत्र न्यायालय ने सरपंच की हत्या के 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही, 2-2 हजार रुपये का अर्थदंड से भी दंडित किया है.

 



अतितिक्त लोक अभियोजक ऋषिकेश दुबे ने बताया कि दिसंबर 2021 को छोटे रबेली गांव के 52 एकड़ शासकीय भूमि में कई लोगों ने अवैध कब्जा कर फसल लगाई थी, जिसकी शिकायत भुतहा गांव के सरपंच द्वारिका प्रसाद चन्द्रा ने तहसील कार्यालय में की थी. साथ ही, फसल की कटाई और जब्ती के लिए पंचायत ने प्रस्ताव पारित किया था. इसी दौरान कब्जाधारियों ने फसल को काटना शुरू कर दिया. इसके बाद कब्जाधारियों ने सरपंच पर हमला कर दिया था.

इसे भी पढ़े -  Sakti News : भारतीय जनता युवा मोर्चा सक्ती के जिला प्रभारी बने कवि वर्मा, कार्यकर्ताओं में हर्ष का माहौल, कवि वर्मा ने कहा, 'युवा मोर्चा को जिले में और अधिक मजबूत बनाने के लिए करेंगे काम', शीर्ष नेतृत्व का जताया आभार...

हमले से सरपंच द्वारिका प्रसाद, गंभीर रूप से जख्मी हो गया था और बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया था, लेकिन रास्ते में ही सरपंच की मौत हो गई थी. इसके बाद मालखरौदा पुलिस ने सरपंच की हत्या के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. प्रकरण की सुनवाई करते हुए सक्ती के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बीआर साहू ने 6 आरोपी रामकिशन मधुकर उर्फ बोर्रा, अमृत मधुकर, पलटन, लक्ष्मी प्रसाद, संजय मधुकर, छतराम काटले को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

इसे भी पढ़े -  Akaltara News : सरस्वती शिशु मंदिर में साइबर अपराध जागरूकता कार्यक्रम आयोजित, वेलविशर फाउंडेशन के तत्वावधान में विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा और नशामुक्ति का दिया संदेश

Related posts:

error: Content is protected !!