सक्ती. सक्ती के द्वितीय अपर सत्र न्यायालय ने सरपंच की हत्या के 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही, 2-2 हजार रुपये का अर्थदंड से भी दंडित किया है.
अतितिक्त लोक अभियोजक ऋषिकेश दुबे ने बताया कि दिसंबर 2021 को छोटे रबेली गांव के 52 एकड़ शासकीय भूमि में कई लोगों ने अवैध कब्जा कर फसल लगाई थी, जिसकी शिकायत भुतहा गांव के सरपंच द्वारिका प्रसाद चन्द्रा ने तहसील कार्यालय में की थी. साथ ही, फसल की कटाई और जब्ती के लिए पंचायत ने प्रस्ताव पारित किया था. इसी दौरान कब्जाधारियों ने फसल को काटना शुरू कर दिया. इसके बाद कब्जाधारियों ने सरपंच पर हमला कर दिया था.
हमले से सरपंच द्वारिका प्रसाद, गंभीर रूप से जख्मी हो गया था और बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया था, लेकिन रास्ते में ही सरपंच की मौत हो गई थी. इसके बाद मालखरौदा पुलिस ने सरपंच की हत्या के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. प्रकरण की सुनवाई करते हुए सक्ती के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बीआर साहू ने 6 आरोपी रामकिशन मधुकर उर्फ बोर्रा, अमृत मधुकर, पलटन, लक्ष्मी प्रसाद, संजय मधुकर, छतराम काटले को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.