कोविड 19 : अकलतरा, जैजैपुर, मालखरौदा और सक्ती तहसील क्षेत्र के प्रतिबंधित 7 क्षेत्र कंटेनमेंट जोन से मुक्त, जिला दण्डाधिकारी अधिकारी ने जारी किया आदेश

जांजगीर-चांपा. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी यशवंत कुमार ने छत्तीसगढ़ शासन के परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण विभाग के जारी निदे्रश एव्ं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर प्रतिबंधित क्षेत्र में निवासरत जनसाधारण की असुविधा निवारण के प्रयोजन 7 क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन को तत्काल प्रभाव से मुक्त करने का आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार जैजैपुर तहसील के ग्राम झरप, कैथा, ओड़ेकेरा, देवरघटा, सक्ती तहसील के ग्राम असौन्दा, मालखरौदा तहसील के ग्राम बीरभांठा और अकलतरा तहसील के ग्राम तिलई को कंटेनमेंट जोन से मुक्त किया गया है।



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