जांजगीर-चांपा. ग्राम पंचायत रगजा की सचिव श्रीमती उर्मिला लहरे द्वारा 13 वें वित्त एवं मूलभूत योजनाओं के स्वीकृत कार्यों को न कराने, 14 वें वित्त योजना के अंतर्गत राशि का दुरूपयोग करने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी तीर्थराज अग्रवाल ने निलंबित कर दिया है।
जिपं सीईओ ने बताया कि पंचायत सचिव के खिलाफ शिकायत मिलने पर जिला स्तर से पांच सदस्यीय टीम का गठन कर जांच कराई गई थी। जांच अधिकारियों ने शिकायत की जांच कर प्रतिवेदन दिया। प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम पंचायत रगजा द्वारा नलकूप खनन में व्यय की गई राशि 85 हजार एवं पैरा ढुलाई में व्यय की गई राशि 88 हजार 500 रूपए, कुल राशि 1 लाख 73 हजार 500 रूपए तत्कालीन सरपंच श्रीमती सरिता साहू एवं ग्राम पंचायत रगजा सचिव श्रीमती उर्मिला लहरे से वसूली किया जाना पाया गया।
उक्त कृत्य के कारण ग्राम पंचायत सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उनके द्वारा दिए गए नोटिस का उत्तर समाधानकारण नहीं पाया गया। सचिव द्वारा अपने पदीय कर्तव्य का निर्वहन उचित ढंग से नहीं किया गया। श्रीमती उर्मिता लहरे का उक्त कृत्य अपने कर्तव्य के प्रति घोर उदसीनता, गंभीर लापरवाही, स्वेच्छारिता एवं गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है, जो छग पंचायत (आचरण) नियम 1998 के विपरीत है।
अतः श्रीमती उर्मिला लहरे ग्राम पंचायत सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्रीमती उर्मिला लहरे ग्राम पंचायत सचिव का मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत सक्ती निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।