बिना ई-पास के जिला सीमा में प्रवेश और निर्गम प्रतिबंधित : कलेक्टर, अति आवश्यक ना होने पर घर पर ही रहने की अपील, कलेक्टर ने कंटेनमेंट जोन का जायजा

जांजगीर-चांपा. कोरोना वायरस के संक्रमण पर नियंत्रण और इससे आम जनता को सुरक्षित रखने आज से 1 अक्टूबर तक जिले के नगरीय निकाय और उनके आसपास के 37 गांवों को कंटेननमेंट जोन घोषित किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी यशवंत कुमार ने आज जांजगीर-नैला नगर पालिका के बीटीआई चौक, कचहरी चौक, नेताजी चौक, ग्राम सरखों, तेंन्दूभाठा, चांपा नगर पालिका के गेमनपुल, बरपाली चौक एवं कोरबा सीमा के ग्राम उच्चभट्ठी तक कंटेनमेंट जोन के नियमों के पालन का जायजा लिया। कलेक्टर व एसपी ने चौक-चौराहों में आवागमन कर रहे लोगों से पूछताछ की। अनावश्यक घूमने वालों को सड़क किनारे खड़े रहने की सजा भी दी ।
कलेक्टर ने कहा कि अंतर्जिला ई-पास होने पर ही जिले में प्रवेश एवं निर्गम की अनुमति दी जाएगी। इस निर्देश का कड़ाई से पालन करने कहा गया है। कन्टेनमेंट जोन में केवल स्वास्थ्यगत कारणों से ही आवागमन की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान को छोड़कर शेष सभी दुकानो को बंद रखने के आदेश दिया गया है। छूट प्राप्त अति अवाश्यक दुकानें निर्धारित अवधि में खोलने की अनुमति दी गई है।
बिना छूट प्राप्त दुकान संचालन पर आर्थिक दण्ड वसूलने एवं सील करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने और आम जनता के हित में कंटेनमेंट जोन में नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील आम जनता से की है। उन्होंने कहा है कि घर पर रहकर स्वयं को व अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते है।
पुलिस अधीक्षक श्रीमती पारूल माथुर ने बताया कि कंटेनमेंट क्षेत्रों के प्रमुख चैक चैराहों मे बेरिकेटिंग कर आने-जाने वाले से कड़ी पुछताछ की जा रही है। अनावश्यक घूमने वाले के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है। इसी प्रकार जिले की सीमा के एन्ट्री प्वाइंट पर भी 24 घंटे के लिए बल तैनात किया गया है। बिना ई-पास के प्रवेश व बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
निरीक्षण के दौरान एएसपी श्रीमती मधुलिका सिंह, जांजगीर एसडीएम श्रीमती मेनका प्रधान, चांपा एसडीएम डाॅ. सुभाष राज, एसडीओपी पद्मश्री तंवर सहित संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार व थाना प्रभारी उपस्थित थे।



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