ग्राम पंचायत स्तर पर क्वारंटीन सेंटर की स्थापना के लिए दिशा-निर्देश जारी, जिला प्रशासन ने क्या दिशा-निर्देश जारी किया… जानिए…

जांजगीर-चांपा. कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने राज्य शासन के निर्देशानुसार कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी से बचाव हेतु बाहर से गांव में आने वाले व्यक्तियों के लिए क्वारंटीन सेंटर स्थापित किया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट ने इस संबंध में सभी जनपद के सीईओ और नगरीय निकाय के सीएमओं को पत्र जारी किया है।
जारी पत्र के अनुसार क्वारंटीन सेंटर की स्थापना गांव से बाहर स्थान पर करने को कहा गया है।
इसके लिए स्थानीय स्तर पर मितानिन, वरिष्ठ नागरिक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, कोटवार, सचिव एवं समाज सेवी संगठनों का भी सहयोग लिया जाएगा। क्वॉरंंटीन सेंटर के लिए ऐसे भवन का चिन्हांकन करने जहां विद्युत, पेयजल, शौचालय, आहाता आदि मूलभूत सुविधा उपलब्ध हो। क्वारंटीन सेंटर में सेनीटाइजर बॉटल, फिनायल, डस्टबिन, झाड़ू आदि की व्यवस्था करने को कहा गया है। मास्क, साबुन, दोना पत्तल जैसी वस्तुओं को स्थानीय स्व-सहायता समूह से क्रय किया जाएगा। सेंटर में साफ-सफाई सैनिटाइजर एवं सुरक्षा प्रबंध भी किया जाएगा।
सेंटर में अन्य लोगों का प्रवेश वर्जित रहेगा। सेंटर के अंदर भजन कीर्तन, खेल, योगा आदि प्रतिबंधित होगा। क्वॉरंटीन सेंटर के नोडल अधिकारी संबधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तथा नगरी क्षेत्र के लिए नोडल अधिकारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी होंगे।



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