जांजगीर-चांपा. जिला दंडाधिकारी ने कोरोना वायरस से सुरक्षा बचाव एवं रोकथाम तथा आमजनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 6 मई की सुबह 6 बजे तक जिले के संपूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। कंटेनमेंट निर्देश के कंडिका 6 व 7 में आंशिक संशोधन किया गया है। जारी संशोधित आदेश के अनुसार दूग्ध वितरण की अनुमति, घर पर जाकर दुग्ध बांटने/हाॅकर को प्रातः 05 बजे से प्रातः 07 बजे तक दी गई है। अब दूग्ध पार्लर नही खुलेंगे।
इसी प्रकार ई-काॅमर्स सेवाओं (अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्थानीय आॅनलाईन दुकान) के माध्यम से वस्तुओं की होम डिलिवरी पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।
शेष आदेश यथावत प्रभावशील रहेंगे।
उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।