नई दिल्ली. भारतीय स्टेट बैंक ( SBI ) ने अपने ग्राहकों के लिए नोटिस जारी कर अपने अकाउंट होल्डर्स को 30 सितंबर के पहले पैन-आधार कार्ड (PAN-Aadhaar) को लिंक करने की सूचना दी है. बैंक ने कहा है कि अगर ग्राहक ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें बैंकिंग सेवा का लाभ लेने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा. SBI ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है.
SBI ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कहा, ‘हम अपने ग्राहकों को सलाह देते हैं कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपने पैन को आधार से लिंक करें और एक निर्बाध बैंकिंग सेवा का आनंद लेते रहें. इसके साथ ही, बैंक ने कहा कि पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है. यदि पैन और आधार लिंक नहीं हैं तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा और स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन करने के लिए पैन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. पैन को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख 30 सितंबर, 2021 है.
आपको बता दें कि पिछले महीने, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ा दी थी. पहले यह समय सीमा 31 मार्च निर्धारित की गई थी, लेकिन बाद में इसे संशोधित कर 30 जून कर दिया गया था.