Discount शराब की कीमतों में फिर छूट: जानिए कितना मिलेगा डिस्काउंट, आबकारी विभाग ने किया ऐलान

दिल्ली में एक बार फिर से शराब की कीमतों में छूट मिलने वाली है। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने निजी शराब की दुकानों को एमआरपी पर 25 प्रतिशत तक छूट देने की अनुमति प्रदान कर दी है।



फरवरी में सरकार ने दुकानों को डिस्काउंट देने से यह कहते हुए मना कर दिया था कि यह कोविड के नियमों का उल्लंघन है और इससे अस्वस्थ बाजार का चलन बढ़ेगा। दिल्ली के आबकारी कमिश्नर ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि सरकार शराब के दाम पर 25 प्रतिशत की छूट देने की अनुमति दुकानदारों को प्रदान करती है, हालांकि इसके तहत दिल्ली एक्साइज रूल्स 2020 के नियम 20 का सख्ती से पालन करना होगा।

इसे भी पढ़े -  Sakti News : 'मोर गांव की बेटी, मोर स्वाभिमान योजना' के तहत सरपंच चन्द्र कुमार सोनी की अनुकरणीय पहल, गांव में विवाह हो रही बेटियों को 31-31 सौ रुपये की भेंट

अगर नियमों का किया उल्लंघन तो लगेगा मोटा फाइन

आबकारी विभाग ने छूट देने की अनुमति देते हुए यह भी निर्देश जारी किया है कि अगर कोई लाइसेंस धारक नियमों के विपरीत जाकर छूट देता पाया गया तो उसे मोटा जुर्माना भरना पड़ सकता है। हालांकि सरकार को पूरा अधिकार होगा कि जनहित में वह यह आदेश कभी भी वापस ले ले।

कई लाइसेंस धारकों द्वारा कोरोना नियमों का उल्लंघन करने और मार्केट प्रतिस्पर्धा की भावना को ठेस पहुंचाने के चलते सरकार ने 28 फरवरी को शराब की कीमतों में मिल रही छूट को खत्म कर दिया था। उस वक्त कई दुकानें ‘एक के साथ एक फ्री’ जैसे ऑफर देने लगी थीं जिससे शराब की दुकानों पर भीड़ बहुत बढ़ गई थी। कई बार पुलिस को इन दुकानों से भीड़ हटाने के लिए बुलाना पड़ा था।

इसे भी पढ़े -  Sakti News : जिला पंचायत CEO वासु जैन पहुंचे मालखरौदा, निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश, मालखरौदा जनपद पंचायत अध्यक्ष कवि वर्मा, सरपंच प्रतिनिधि रंजीत अजगल्ले सहित अन्य लोग रहे मौजूद

इसके चलते कई दुकानों ने 40 प्रतिशत तक विभिन्न ब्रांडों पर छूट देना शुरू कर दिया था। कई लोग इसका लाभ उठाने के लिए भारी मात्रा में शराब खरीदने लगे थे। यह देखते हुए आबकारी विभाग ने डिस्काउंट को वापस ले लिया था। इस आदेश के खिलाफ कई लाइसेंस धारक दिल्ली हाईकोर्ट भी गए थे।

error: Content is protected !!