जिले से बाहर जाने कलेक्टर कार्यालय या ई-पास एप से करना होगा आवेदन

जांजगीर-चांपा. कलेक्टर जेपी पाठक ने कहा है कि जांजगीर जिले के लोगों को व्यक्तिगत कार्यों से जिले से बाहर जाने के लिए एसडीएम, तहसीलदार अपने स्तर से अनुमति नहीं देंगे। जिले से बाहर जाने वाले लोगों को कलेक्टर कार्यालय जांजगीर में या ईपास ऐप के माध्यम से या हार्ड कापी में आवेदन देना होगा। जरूरतमंदों को कलेक्टर कार्यालय से ही बाहर जाने का पास जारी किया जाएगा। इसका उद्देश्य लोगों के अनावश्यक अंतर जिला गतिविधियों को रोकना और आवश्यक वस्तु के आवागमन को सुचारू बनाना है।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जेपी पाठक द्वारा जारी आदेश के मुताबिक कृषि मशीनरी विक्रय इससे संबंधित स्पेयर पार्ट एवं मरम्मत की दुकानें सप्लाई चैन खुली रहेंगी। राज्य मार्गों पर विशेषकर पेट्रोल पंपों के साथ स्थित ट्रक रिपेयर दुकानों को छूट दिया गया है।
औद्योगिक स्थापनाएं बंद रहेगी। इनमें छूट प्राप्त – आवश्यक वस्तुएं जिनमें दवाई, दवा उत्पाद, मेडिकल उपकरण, दवाइयों से संबंधित कच्चे माल एवं इंटरमीडिएट उत्पाद के विनिर्माण करने वाली यूनिट्स
राज्य शासन की अनुमति से ऐसी उत्पाद इकाइयों जिनमें उत्पादन प्रक्रिया अनवरत प्रकृति की हो।
कोयला एवं खनिज उत्पादन, परिवहन माइनिंग हेतु संबंधी विस्फोटक प्रदाय सहित अन्य गतिविधियां, ऐसी इकाइयां जो खाद्य पदार्थ, दवाई मेडिकल उपकरण हेतु पैकेजिंग मैटेरियल विनिर्माण करती है
खाद्य, उर्वरक,  कीटनाशक एवं बीज के विनिर्माण एवं पैकेजिंग यूनिट चाय उत्पादन इकाइयां, चाय बागान, सभी एयरलाइंस, रेलवे सड़क परिवहन सेवाएं स्थगित रहेंगी।
छूट प्राप्त परिवहन -कानून व्यवस्था, फायर ब्रिगेड एवं अन्य आपातकालीन सेवाएं कार्गो राहत कार्य एवं फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए रेलवे, एयरपोर्ट एवं संबंधित संस्थाओं का संचालन अंतर्देशीय एवं निर्यात हेतु अंतर्राज्य माल परिवहन, अंतर्देशीय सेना पर वस्तुओं का परिवहन जैसे पेट्रोलियम पदार्थ एलपीजी पदार्थ मेडिकल सप्लाई हेतु फसल एवं कटाई के संबंध में कंबाइंड हार्वेस्टर तथा अन्य उपकरणों एवं अंतर्राज्य परिवहन विदेशी नागरिकों के भारत में ट्रांजिट हेतु व्यवस्था को छूट प्रदान किया गया है।
[su_heading]इस खबर को भी देखिए…[/su_heading]
[su_youtube url=”https://youtu.be/aPaVZugB_WA” title=”इस खबर को भी देखिए…”]



error: Content is protected !!