जांजगीर-चांपा. कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जेपी पाठक ने जिले के सभी तहसीलदारों को आदेश जारी कर कहा है कि नगरीय क्षेत्रों के बाहर या ट्रांसपोर्ट नगर के समीप चिन्हित स्थानों पर स्थापित भोजनालय, ढाबा एवं ट्रक मरम्मत की दुकानों को आवेदन प्राप्त होने पर ही खोलने की अनुमति शासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार दी जाए।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उक्ताशय का आदेश छत्तीसगढ़ शासन के परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश के तारतम्य में जारी किया गया है।