जिले में 17 मई तक धारा 144 लागू, जिला दंडाधिकारी ने किया आदेश जारी

जांजगीर चांपा. कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जेपी पाठक ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 की समय सीमा में वृद्धि की है। जिला मजिस्ट्रेट के जारी आदेश के अनुसार धारा 144 की समय सीमा में वृद्धि करते हुए 17 मई 2020 तक जिले में धारा 144 लागू रहेगी। आदेश की शेष शर्तें पूर्व में जारी आदेश के अनुसार यथावत रहेगी। यह आदेश जांजगीर चांपा जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र के लिए 17 मई 2020 या आगामी आदेश जो पहले आए ,तक प्रभावशील होगी। आदेश का उल्लंघन किए जाने पर विधि के अंतर्गत तक कार्रवाई की जाएगी। 
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