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सम्पूर्ण जांजगीर-चांपा जिले में 16 अगस्त या आगामी आदेश तक धारा 144 प्रभावशील

जांजगीर-चांपा. कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जेपी पाठक ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव और सुरक्षा के मद्देनजर सम्पूर्ण जांजगीर-चांपा जिले में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत प्रभावशील धारा 144 को 16 अगस्त 2020 या आगामी आदेश तक के लिये लागू करने का आदेश जारी किया है।
जारी आदेश में उन्होंने इस सम्बन्ध में समय – समय पर जारी उनके कार्यालय द्वारा अन्य आदेशों के तहत प्रतिबन्धों को भी लागू रखने के आदेश दिए है ।
कलेक्टर एव जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश में उल्लेखित है कि स्वास्थ्य गत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए जिले में धारा 144 की समय- सीमा में वृद्धि करते हुए 16 अगस्त 2020 तक या आगामी आदेश जो पहले आए ,तक प्रभावशील रहेगा।
जारी आदेश में कहा गया है कि इसके पूर्व तथा पश्चात जारी आदेशों द्वारा समय-समय पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा कार्यालय, प्रतिष्ठान, सेवाओं इत्यादि को दी गई छुट इस आदेश में भी यथावत लागू रहेगी।
आदेश का उल्लंघन किये जाने पर विधि के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जावेगी।
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