पीपीएफ-सकुन्या समृद्धि योजना को लेकर बड़ा अपडेट, यह दस्तावेज हुआ अनिवार्य, वरना फ्रीज हो जाएगा निवेश…

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट समेत अन्य पोस्ट ऑफिस बचत योजनाओं में निवेश के लिए पैन और आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है. केंद्र सरकार ने इसके लिए 31 मार्च को एक आदेश जारी किया था. इससे पहले केवल पैन के आधार पर ही निवेश किया जात सकता था. अब से सरकार की लघु बचत योजनाओं में खाताधारकों को आधार नंबर या आधार एनरोलमेंट स्लीप लगाना जरूरी होगा.



 

 

 

जारी आदेश के अनुसार, पैन और आधार अनिवार्य रूप से जमा करना होगा. अगर व्यक्ति इन योजनाओं में निवेश करना चाहता है लेकिन उनके पास आधार नंबर नहीं है तो वह एनरोलमेंट स्लीप जमा कर सकते हैं. इसके 6 महीने बाद खाताधारक को अनिवार्य रूप से आधार नंबर जमा करना होगा. अगर वह शख्स आधार नंबर जमा करने में असफल होता है तो उसके द्वारा किए गए निवेश को फ्रीज कर दिया जाएगा और आधार संख्या मिलने के बाद ही उसे दोबारा शुरू किया जाएगा.

इसे भी पढ़े -  Malkharouda News : बेल्हाडीह के आश्रित ग्राम कनाईडीह में जनजातीय गौरव वर्ष धरती आबा जनभागीदारी कार्यक्रम का हुआ आयोजन, मालखरौदा जनपद पंचायत अध्यक्ष कवि वर्मा, उपाध्यक्ष रितेश साहू हुए शामिल, जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में दी जा रही जानकारी

 

 

पैन भी अनिवार्य
आदेश में आगे कहा गया है कि खाता खोलते समय पैन को जमा करना भी जरूरी है. अगर उस समय पैन नहीं जमा किया जाता तो अगले 2 महीने के अंदर इसे सब्मिट करना ही होगा. इसके अलावा 3 और परिस्थितियां है जहां पैन जमा करना अनिवार्य होगा. अगर अकाउंट का बैलेंस 50,000 रुपये से अधिक हो जाए, किसी एक वित्त वर्ष में कुल क्रेडिट 1 लाख रुपये ऊपर निकल जाए या फिर अकाउंट से विड्रॉल और ट्रांसफर की रकम 10,000 रुपये से अधिक हो जाए. अगर पैन 2 महीने के अंदर नहीं जमा होता है तो अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा.

इसे भी पढ़े -  Malkharouda News : चिखली के जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर किया गया स्मरण, 'एक पेड़ मां के नाम' तहत आम पेड़ का किया गया पौधरोपण

 

 

पहले क्या थी व्यवस्था
इससे पहले अगर किसी के पास आधार या पैन कार्ड मौजूद नहीं होता था तो बिजली बिल, टेलीफोन बिल, नगर निगम की रसीद, प्रॉपर्टी टैक्स व पेंशन आदि के दस्तावेज जमा कर निवेश किया जा सकता था. हालांकि, ये डॉक्यूमेंट में 2 महीने से पुराने नहीं हो सकते थे. साथ ही इन कागजों पर खाताधारक का अभी का पता अंकित होना जरूरी था. अब पासपोर्ट साइज फोटो, आधार नंबर या एनरोलमेंट स्लीप और पैन नंबर इन योजनाओं में निवेश के लिए अनिवार्य होगा.

इसे भी पढ़े -  Malkharouda News : चिखली के जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर किया गया स्मरण, 'एक पेड़ मां के नाम' तहत आम पेड़ का किया गया पौधरोपण

error: Content is protected !!