जांजगीर-चांपा. जिले में कार्य कर रहे स्व सहायता समूह की महिलाओं को सशक्त एवं मजबूत बनाने के लिए जरूरी है कि सभी विभाग मिलकर कार्य करें। गोठान एवं गांव में महिला समूह द्वारा चलाई जा रही गतिविधियों की सतत मानीटरिंग करें और हर संभव उन्हें प्रशिक्षण एवं आवश्यक जानकारी उपलब्ध जरूर कराएं। यह निर्देश सोमवार को आयोजित सुराजी गांव योजना नरवा, गरूवा, घुरूवा एवं बाड़ी के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री तीर्थराज अग्रवाल ने कही।
उन्होंने कहा कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के साथ ही कृषि, उद्यानिकी, रेशम, पशुपालन, क्रेडा, खादी ग्रामोद्योग, कृषि विज्ञान केन्द्र आदि विभागों की मुख्य भूमिका गोठान के निर्माण कार्य में है। जिले में 335 गोठान एवं 25 मॉडल गोठान स्वीकृत है। इसलिए सभी गोठान में स्व सहायता समूह की भूमिका निर्धारित की जाए और आजीविका संवर्धन की दिशा में उन्हें अग्रसर किया जाए। उन्होंने इस दौरान विभागीय अधिकारियों से कहा कि गोठान में जिस भी समूह का चयन किया गया है, उसकी गतिविधियों को तत्काल प्रारंभ किया जाए। साथ ही गोठान में जो समूह जैविक खाद का उत्पादन कर रहे हैं, उन्हें वन विभाग, उद्यानिकी, रेशम, कृषि विभाग के द्वारा की जा रही मांग के आधार पर भेजना सुनिश्चित करें। इससे समूह की आमदनी बढ़ेगी और आर्थिक रूप से मजबूत बन सकेंगे। उन्होंने कहा कि गोठान में वर्मी कम्पोस्ट खाद बनाने, चारागाह में फेंसिंग करने और उसके आसपास बाड़ी लगाये जाने के अलावा मशरूम शेड का निर्माण कार्य प्रमुखता में शामिल है, इसलिए किसी भी तरह की कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में उन्होंने कहा कि पशुपालन विभाग के डॉक्टर नियिमत रूप से गोठान में पशुओं की जांच करें और नस्लसुधार के कार्यक्रम चलाए। बैठक में एनजीजीबी नोडल अधिकारी एसके ओझा, कृषि विभाग, पशु चिकित्सा एवं सेवाएं, रेशम विभाग, उद्यान विभाग, एपीओ मनरेगा, एनआरएलएम, खादी ग्रामोद्योग, कृषि विज्ञान केन्द्र, वीईपी विकास विस्तार अधिकारी, सहायक विकास विस्तार अधिकारी सहित जिला पंचायत के अधिकारी, कर्मचारी मौजूद रहे।
ग्राम सभा में गोठान समिति का गठन
जिपं सीईओ श्री अग्रवाल ने बताया कि गोठान के सुचारू रूप से संचालन एवं प्रबंधन के लिए ग्राम गोठान प्रबंधन समिति का गठन किया जाना है। जिले में 6 मार्च 2020 को ग्राम सभा के आयोजन की तारीख निर्धारित की गई है। इस तारीख पर समिति का गठन नियमानुसार किया जाए।
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