जांजगीर-चाम्पा. एटीएम से पैसे निकालने के प्रयास में ग्राहक को केवल मेसेज मिला, लेकिन राशि नहीं। इस मामले में उपभोक्ता फोरम ने एसबीआई पामगढ़ को संबंधित के खाते में राशि जमा करने तक लगे समय के लिए 100 रुपए प्रति दिन जुर्माना करते हुए 10 हजार रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति तथा वाद व्यय स्वरूप 5 हजार रुपए भुगतान करने का फैसला सुनाया है।
पामगढ़ निवासी श्रीमती मीरा टंडन पति तेरसराम टंडन का पामगढ़ के भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में एक खाता संचालित है। उक्त खाते से 18 अगस्त 2019 को एटीएम से 10 हजार रुपए निकालने का प्रयास किया गया लेकिन पैसे नहीं निकले। ग्राहक के फोन पर खाते से राशि कटने की सूचना मिली। इस संबंध में बैंक में शिकायत दर्ज कराई गई। हेल्प लाइन नंबर पर भी शिकायत की गई, जिसके बाद श्रीमती टंडन के खाते में राशि जमा कराई गई, लेकिन कुछ दिनों बाद बैंक द्वारा राशि फिर से काट ली गई। बाद में बैंक द्वारा उक्त रकम ग्राहक के खाते में 4 नवम्बर को जमा कराई गई। बैंक की लापरवाही से क्षुब्ध ग्राहक ने मामला उपभोक्ता फोरम में प्रस्तुत किया, जहां दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद फोरम की अध्यक्ष श्रीमती तजेश्वरी देवी देवांगन, सदस्य मनरमण सिंह तथा मंजुलता राठौर ने बैंक द्वारा सेवा में कमी मानते हुए फैसला सुनाया। बैंक द्वारा श्रीमती टंडन को राशि आहरण से भुगतान करने तक अर्थात 28 अगस्त से 4 नवम्बर तक 37 दिन के लिए प्रतिदिन 100 रुपए की दर से जुर्माना एक माह के भीतर प्रदान करने का फैसला सुनाया। साथ ही मानसिक क्षतिपूर्ति बतौर 10 हजार रुपए तथा वाद व्यय स्वरूप 5 हजार रुपए भुगतान करने का आदेश पारित किया।
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