कृषि उत्पाद संबंधी दुकानें, सेवाओं के निर्माण,भण्डारण पैकेजिंग परिवहन वितरण विक्रय की गतिविधियो में छूट, मेडिकल ऑक्सीजन सहित चिकित्सा संबंधी वस्तुओं के निर्माण इकाई, अंतरराज्यीय परिवहन, भंडारण पर भी लाकडाउन से छूट मिलेगी

जांजगीर-चांपा. कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जेपी पाठक ने कोविड-19 वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव तथा स्वास्थ्य आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए 14 अप्रैल की रात्रि 12 बजे तक पूर्णतया तालाबंदी (लाकडाउन) का आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत अति आवश्यक सेवाओं को इस तालाबंदी के दौरान छूट दी गई है।
जारी आदेश के अनुसार में कृषि मशीनरी तथा कृषि उत्पाद से संबंधित दुकान के साथ कृषि मशीनरी विक्रय, स्पेयर पार्ट्स एवं मरम्मत की दुकानों को संचालन की छूट दी गई है। राज्य मार्गों पर ट्रकों के मरम्मत हेतु दुकानों जो यथासंभव पेट्रोल पंप हाउस के आसपास स्थित हो छूट प्रदान की गई है।
इसी प्रकार अस्पताल वेटरनरी अस्पताल एवं उसके जुड़े समस्त स्वास्थ्य स्थापना जिसमें मेडिकल सप्लाई, उसका विनिर्माण एवं वितरण को भी छूट प्रदान किया गया है। शासकीय अर्धशासकीय क्षेत्र के डिस्पेंसरी, दवा, केमिस्ट, फार्मेसी मेडिकल इक्विपमेंट दुकान, लैब, दवा रिसर्च लैब, क्लीनिक, नर्सिंग होम, एंबुलेंस, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की सेवाएं संचालित रहेंगी। चिकित्सक, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ सहित समस्त प्रकार की चिकित्सकीय कार्य में कार्यरत स्टाफ एवं सहायक सेवाएं संबंधित व्यक्तियों के परिवहन की अनुमति रहेगी।
मेडिकल ऑक्सीजन गैसध्लिक्विड, मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर/लिक्विड ऑक्सीजन को स्टोर करने के लिए क्रायोजेनिक टैंक लिक्विड, क्रायोजेनिक सिलेंडर लिक्विड, ऑक्सीजन क्रायोजेनिक ट्रांसपोर्ट टैंक, एवीएन वेपराइजर एवं क्रायोजेनिक वाल्व सिलेंडर बाल तथा उसके सहायक उपकरणों की निर्माण इकाइयों को छूट प्रदान किया गया है। उपरोक्त वस्तुओं का अंतर्राज्य सीमा पर आवागमन एव परिवहन, इन इकाइयों में कार्यरत स्टाफ श्रमिकों की आवागमन की अनुमति रहेगी। कर्मचारियों के आने-जाने के लिए पास प्रदान किया जाएगा। छूट प्राप्त संस्थानों को सोशल डिस्टेंसिंग एवं स्वच्छता एवं अन्य संस्थाओं द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।



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