लाकडाऊन अवधि में सब्जी, फलों के ठेले, चिकन, मछली, मटन, चश्मा, मोबाइल, मोबाइल रिपेयरिंग, कृषि उपकरण, मरम्मत, अनुषांगिक दुकानें, डेली नीड्स की दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक और मिल्क पार्लर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने की सशर्त अनुमति, जिला दंडाधिकारी ने किया आदेश जारी

जांजगीर-चांपा. कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जेपी पाठक ने कोविड 19 के मद्देनजर लागू लाक डाऊन की अवधि तीन मई तक जिले में निर्धारित शर्तों के अधीन दैनिक जरूरतों से संबंधित दुकानों, ग्रामीण क्षेत्रों मे निर्माण कार्यों को प्रारंभ करने संबंधी आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार,  सभी मंडियों दुकान ठेल (सब्जी, फल, अनाज, चिकन, मटन, मछली, अंडा, कृषि मशीनरी विक्रय एवं स्पेयर पार्ट्स की दुकानें, खाद, उर्वरक, कीटनाशक एवं अन्य बीज विक्रय पशु चारा (चैपाया, मछली) डेली नीड्स, बेकरी, किराना, आटा चक्की, मोबाइल रिचार्ज एवं रिपेयरिंग एवं चश्मा दुकान एवं अन्य छूट प्राप्त संबंधित दुकानें प्रातः 9 बजे से सायं 4 बजे तक संचालित की जा सकेंगी। मिल्क पार्लर को सुबह 7 बजे से सायं 7 बजे तक संचालन की अनुमति दी गई है।
स्वरोजगार से जुड़ी सेवाओं में लगे लोग जैसे. इलेक्ट्रीशियनए आईटी रिपेयर्स प्लंबर मोटर मैकेनिक और कारपेंटर को काम की छूट रहेगी। सुबह 9 बजे से सायं 4 बजे तक की अनुमति दी गयी है।
ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित अर्थात नगरी सीमा के बाहर संचालित उद्योगों को संचालन की अनुमति होगी। ऐसी औद्योगिक इकाइयां जो आवश्यक सामग्रिया, दवाइया,मेडिकल उपकरण, दवाइयों के कच्चे माल इत्यादि का उत्पादन करती है अनुमति होगी। खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थित अथवा नगरी निकाय सीमा के बाहर है, संचालित कर सकेंगे।
ईट भट्ठा जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है उन्हें संचालन की अनुमति होगी। अनवरत उत्पादन प्रक्रिया अपनाने वाले औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री सीमेंट स्टील एवं इन सभी को छोड़कर अन्य उद्योग औद्योगिक संस्थान प्रातः 9 से सायं 4 बजे तक संचालित होंगे।
आवागमन की अनुमति आपातकालीन सेवाएं जैसे मेडिकल, इमरजेंसी, वेटरनरी एवं आवश्यक सामग्री क्रय हेतु निजी वाहनों की अनुमति होगी। चार पहिया वाहनों में वाहन चालक के अलावा केवल पीछे सीट में एक सवारी बिठाने की अनुमति होगी। दुपहिया वाहनों में केवल चालक को ही अनुमति होगी।
सभी उद्योग वर्क प्लेस और दफ्तरों में भी लॉकडाउन के लिए जारी सरकार के निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा।
खेती से जुड़ी सभी तरह की गतिविधियों को इजाजत रहेगी।
खेतों में काम करने वाले किसान और खेती का काम करने वाले अन्य लोग।
एमएसपी ऑपरेशंस समेत कृषि उपज की खरीद करने वाली एजेंसियां,
राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित मंडियां,
खेती की मशीनें और उनके स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुल सकेंगी।
फार्म मशीनरी से कस्टम हायरिंग सेंटर संबद्ध रहेंगे।
उर्वरक कीटनाशक और बीजों का बनना और वितरण जारी रहेगा।
खेत जोतने के काम आने वाली मशीनों मसलन हार्वेस्टर और अन्य चीजों का राज्य के अंदर और बाहर आना-जाना हो सकेगा।
फिशरीज के लिए नियम
फिशिंग ऑपरेशन समुद्र और देश के अंदर जारी रहेंगे। इसमें मछलियों का भोजन मेंटेनेंस प्रोसेसिंग पैकेजिंग मार्केटिंग और बिक्री हो सकेगी।
हैचरी और कमर्शियल एक्वेरियम भी खुल सकेंगे।
मछली और मत्स्य उत्पादए फिश सीड मछलियों का खाना और इस काम में लगे लोग आ जा सकेंगे।
पशुपालन के लिए नियम
दूध और दुग्ध उत्पाद का कलेक्शन प्रोसेसिंग वितरण ट्रांसपोर्टेशन हो सकेगा।
पोल्ट्री फॉर्म समेत अन्य पशुपालन गतिविधियां चालू रहेंगी। पशुओं का खाना मसलन मक्का और सोया की मैन्युफेक्चरिंग और वितरण हो सकेगा। पशु शेल्टर यानी गौशालाएं खुली रहेंगी।
फाइनेंशियल सेक्टर
आरबीआई इससे संचालित वित्तीय बाजार और एनपीसीएल सीसीआईएल पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स काम करेंगे।
बैंकिंग गतिविधियां –
बैंक की शाखाएं एटीएम खुलेंगे। बैंक ऑपरेशन से जुड़े आईटी वेंडर्स बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट और एटीएम ऑपरेशन और कैश मैनेजमेंट एजेंसियां भी काम कर सकेंगी।
बैंक शाखाएं भी सामान्य वर्किंग आवर में काम कर सकेंगी।
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके इसलिए स्थानीय प्रशासन बैंक शाखाओं को सुरक्षाकर्मी मुहैया कराएगा।
कैपिटल और डेबिट मार्केट सेबी के निर्देशों के अनुसार काम करेगा। आईआरडीएआई और बीमा कंपनियों में भी कामकाज हो सकेगा।
सामाजिक सेक्टर –
बच्चों, दिव्यांग, मानसिक रूप से अस्वस्थ बुजुर्ग, निराश्रित, महिलाओं, विधवाओं के आश्रय स्थल के लिए कामकाज जारी रहेगा।
ऑब्जर्वेशन होम्स और नाबालिगों की सुरक्षा के लिए बनाए गए स्थानों पर भी काम जारी रहेगा।
लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिल सकेगी मसलन बुजुर्गों, विधवाओं, स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यईपीएफओद्ध के तहत दी जाने वाली पेंशन और प्रोविडेंड फंड सेवाएं भी जारी रहेंगी। आंगनवाड़ी ऑपरेशन मसलन लाभार्थियों यबच्चों और दुग्धपान कराने वाली मांओं को 15 दिन में एक बार उनके घर तक खाना और पोषाहार पहुंचाना जारी रहेगा। लाभार्थी फिलहाल आंगनबाड़ी नहीं आ पाएंगे।
ऑनलाइन पढ़ाई व डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी –
सभी शैक्षिक ट्रेनिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद रहेंगे।
ऐसे सभी संस्थान ऑनलाइन के जरिए पढ़ाई जारी रख सकते हैं।
पढ़ाई के लिए दूरदर्शन और दूसरे शैक्षिक चैनलों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
मनरेगा के कार्य संचालित होंगे –
मनरेगा कामगार काम कर सकेंगे
सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर मनरेगा कामगार काम कर सकेंगे। मनरेगा के तहत कामगारों को सिंचाई और जल संरक्षण के काम को प्राथमिकता दी जाएगी। केंद्र और राज्यों की सिंचाई और जल संरक्षण की योजनाएं मनरेगा के तहत जारी रहेंगी।



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