ग्रामीण उद्योगों को मिलेगी छूट, कारपेंटर, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन भी काम कर सकेंगे, कोर कमेटी की बैठक में लिया गया निर्णय

जांजगीर-चांपा. कलेक्टर जेपी पाठक ने आज कोविड-19 की रोकथाम एवं सुरक्षा के लिए जिला स्तरीय गठित कोर कमेटी की बैठक में कहा कि ग्रामीण उद्योगों को चालू करने की अनुमति सोशल डिस्टेंस का कड़ाई से पालन करने और मास्क लगाकर काम करने की शर्त पर दी जाएगी। विशेषकर ईंट भट्ठा का कार्य चालू किया जाएगा। इससे ग्रामीणों को गांव में ही रोजगार उपलब्ध होगा। फिजिकल डिस्टेंस के पालन के निर्देशों के साथ ही मनरेगा का कार्य पहले से ही चालू कर दिया गया है। इसके अलावा कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, मिस्त्री, प्लंबर, निर्माण कार्य वाले मिस्त्रयों को भी कोविड-19 के संक्रमण के प्रति बचाव और सावधानी की शर्तों के आधार पर काम करने की अनुमति होगी।
कलेक्टर ने कहा कि मालवाहक वाहनों को जिला/अंतर्राज्यीय आवागमन की छूट दी गई है। वाहन चालकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नेशनल हाईवे में पेट्रोल पंप के पास  ट्रक मरम्मत करने वाली दुकानों के संचालन की छूट दी गई है। इसी प्रकार नेशनल हाईवे में स्थित ढाबा को अनुमति लेकर शुरू कर सकेंगे। अनुमति के लिए उन्हें आवेदन देेना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग पालन करते हुए केवल पैक्ड फुड देने की शर्तो पर अनुमति दी जाएगी। ढाबा में बिठाकर खिलाने की अनुमति नहीं होगी।
कलेक्टर ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार मुर्गा, मछली, अंडा व्यवसाय को भी पूर्व से अनुमति दी जा चुकी है, वे भी अपना कार्य संचालन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिन संस्थाओं को छूट दी गई है वह फिजिकल डिस्टेंश तथा मास्क लगाकर कार्य करेंगे। सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करने पर दी गई छूट को तत्काल समाप्त कर दी जाएगी। कलेक्टर ने जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से कहा कि राज्य शासन के निर्देशानुसार सैंपल कलेक्शन के कार्य को तेजी लाएं। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का कड़ाई से पालन करें तथा संक्रमण से बचाव के प्रति लोगों को जागरूक करें। जिला पंचायत सीईओ तीर्थराज अग्रवाल और एडीएम श्रीमती लीना कोसम ने राहत कार्यों के संबंध में जानकारी दी। संयुक्त कलेक्टर सचिन भूतड़ा ने नियंत्रण कक्ष में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर की गयी कार्रवाई से अवगत कराया। पुलिस अधीक्षक श्रीमती पारुल माथुर ने कानून व्यवस्था से अवगत कराया। बैठक में कमेटी के सदस्य उपस्थित थे।
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