जांजगीर चांपा. कलेक्टर जेपी पाठक ने आज कोविड-19 के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए गठित कोर कमेटी की बैठक जिला कार्यालय में ली। कलेक्टर ने कहा कि अतिआवश्यक परिस्थितियों में अंतर जिला परिवहन के लिए पास जारी किया जा रहा है। राज्य शासन के निर्देशानुसार आवश्यक सामग्रियों के परिवहन के लिए मालवाहक वाहनों को अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
कलेक्टर ने कहा कि जरूरी होने पर जिले के अंदर आने-जाने के लिए एसडीएम व तहसीलदार पास जारी कर सकंेेगे। पास जारी करते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि अति आवश्यक परिस्थितियों में ही सशर्त पास जारी किया जाए। कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए घर में रहना ही बेहतर है, अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलना चाहिए। पुलिस अधीक्षक श्रीमती पारुल माथुर ने कानून व्यवस्था एवं जिले की सीमा में तैनात पुलिस बल के संबंध में जानकारी दी। संयुक्त कलेक्टर सचिन भूतड़ा ने नियंत्रण कक्ष में प्राप्त सूचनाओं के बारे में बताया। जिला पंचायत सीईओ तीर्थराज अग्रवाल ने राहत कार्यों के संबंध में जानकारी से अवगत कराया। बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती लीना कोसम सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
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Home » जिले के अंदर परिवहन के लिए एसडीएम तहसीलदार देंगे अनुमति : कलेक्टर, मालवाहक वाहनों को अनुमति की आवश्यकता नहीं