ठेला, गुमटी खोलने की अनुमति सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगी, ठेले के पास गंदगी फैलाने, सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान गुटका, तंबाकू का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा, जिला प्रशासन ने जारी किया दिशा-निर्देश

जांजगीर-चांपा. कलेक्टर यशवंत कुमार ने जांजगीर-चांपा जिले में ठेलों , गुमटियों को खोलने और इसके संचालन के लिए दिशा-निर्देश जारी कर जिले के नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
जारी आदेश के अनुसार, ठेला, गुमटियां सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक सोमवार से शनिवार तक खोले जा सकेंगे। दो ठेलों के बीच कम से कम 20 फीट की दूरी रहेगी। बाजार या सड़क में स्थान कम होने और ठेले अधिक हो तो, मुख्य नगरपालिका अधिकारी तथा थाना प्रभारी सामंजस्य से आड-इवन कर ठेले- गुमटियों के बीच 20 फीट की दूरी का पालन कराएंगे। सोशल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य होगा। साबुन सेनिटाइजर रखना अनिवार्य है। ठेले में खड़े होकर खाने की सुविधा नहीं होगी। ठेले के पास गोल निशान बनाना होगा जिससे दूरी बनाकर खड़ा होना होगा। ठेले के पास मुंह धोना,थूकना, गंदगी फैलाना प्रतिबंधित रहेगा।
सार्वजनिक स्थल में शराब,पान,गुटखा,तंबाकू का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।
निर्देश का पालन नहीं किए जाने की स्थिति में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।



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