एक वर्ष से लगातार रास्ता रोककर नाबालिग से छेड़खानी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने पाक्सो एक्ट के तहत भी जुर्म दर्ज किया

जांजगीर-चाम्पा. 11.10.2020 को प्रार्थिया ने अकलतरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी तारकेश्वर उर्फ छोटू उर्फ गोपम ने 5.10.19 के शाम 5.00 बजे से 11.10.19 के शाम 7.00 बजे तक हमेशा पीछा करता है और हाथ को पकड़कर छेड़खानी करता है एवं रास्ता रोक कर गंदी-गंदी गालियां देकर हाथ से मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी है. जबरदस्ती घर के अंदर घुस कर बेइज्जती करने की नीयत से हाथ सीना को पकड़ा है.
इसकी रिपोर्ट पर थाना अकलतरा में अपराध क्रमांक 257/20 धारा 294, 323, 506, 341, 452, 354, 354 घ, 509, धारा 12 पॉस्को एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, जिसकी विवेचना हेतु पुलिस अधीक्षक जांजगीर चाम्पा श्रीमती पारुल माथुर (भा. पु. से.) एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मधुलिका सिंह एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) जांजगीर जितेन्द्र चंद्राकर के द्वारा महिला संबंधित अपराध होने से आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर कड़ी कार्यवाही करने निर्देश दिया गया था.
जिसके परिपालन में त्वरित कार्यवाही करते हुए 24 घंटे के भीतर आरोपी तारकेश्वर उर्फ छोटू उर्फ गोपम कैवर्त पिता नारायण कैवर्त, उम्र 22 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 10, अकलतरा को आज 12.10.20 को गिरफ्तार कर विशेष न्यायालय जांजगीर पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया.
इस कार्रवाई में निरीक्षक जितेन्द्र बंजारे थाना प्रभारी, उप निरीक्षक बीपी तिवारी, सउनि राजेश सिंह, प्र. आर. रेमन, आर. प्रहलाद का योगदान रहा।



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