जांजगीर-चांपा. कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी यशवंत कुमार ने जिले के समस्त नगरी निकायों में बाजार ,दुकान या व्यवसायिक अन्य प्रतिष्ठान (उचित मूल्य की दुकान, दवाई दुकान, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी आदि को छोड़कर) सप्ताह में एक दिन बंद रखने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है।
जारी आदेश के अनुसार, संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी अपने क्षेत्र अंतर्गत चेंबर ऑफ कॉमर्स एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की बैठक लेकर सप्ताह में एक दिन बंद रखने संबंधी लिखित सहमति के आधार पर निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया है। साथ ही सप्ताह में एक दिन व्यवसाय, व्यापारिक संस्थान बंद रखने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है।