जांजगीर चांपा. जिला योजना समिति के चुनाव के लिए ग्रामीण एवं शहरी सदस्यों के चुनाव हेतु कलेक्टर द्वारा नियुक्ति पीठासीन अधिकारियों द्वारा जिले की समस्त नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायत समूहों से उनकी जनसंख्या के योग का जिले की जनसंख्या के अनुपात में कुल 14 ग्रामीण सदस्यों नगरीय निकायों के दोनों समूह अर्थात नगर पालिका परिषदों (जांजगीर-नैला, चांपा, अकलतरा एवं सक्ती) एवं नगर पंचायतों के समूह (नवागढ,़ बलौदा, खरौद, राहौद, शिवरीनारायण, नया बाराद्वार, अड़भार, डभरा, चंद्रपुर, जैजैपुर व सारागांव) से एक-एक नगरीय सदस्य के निर्वाचन की विधिवत घोषणा कर दी गई है।
निर्वाचन का पुनरीक्षित कार्यक्रम जारी कर दिया गया है।
विदित हो कि समिति में कुल 20 सदस्य हैं । इनमें से 16 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। शेष दो सदस्यों का मनोनयन निर्वाचन पश्चात राज्य शासन द्वारा किया जावेगा। शेष 2 सदस्यों में 1 जिले के प्रभारी मंत्री समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं तथा कलेक्टर जिला योजना समिति के पदेन सदस्य सचिव होते हैं।
ग्रामीण एवं नगरीय दोनों ही तरह के सदस्यों का निर्वाचन के लिए 6 नवंबर 2020 को प्रातः 11 बजे से 1 बजे तक संबंधित पीठासीन अधिकारी के समक्ष नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे। ग्रामीण सदस्यों के लिए नाम निर्देशन पत्र जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तीर्थराज अग्रवाल के समक्ष जिला पंचायत मे एवं नगरीय सदस्यों के लिए अपर कलेक्टर सुश्री लीना कोसम के समक्ष कलेक्टोरेट जांजगीर स्थित सभाकक्ष में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। नाम निर्देशन पत्र संबंधित पीठासीन अधिकारी के कार्यालय से 6 नवंबर 2020 को उपलब्ध कराए जाएंगे।
ग्रामीण क्षेत्र के सदस्यों के लिए नाम निर्देशन पत्र में अभ्यर्थी के साथ एक वर्तमान ग्रामीण सदस्य प्रस्तावक के रूप में एवं एक ग्रामीण सदस्य समर्थक के रूप में हस्ताक्षर करेंगे। इसी प्रकार नगरीय निकाय के सदस्य के नाम निर्देशन पत्र पर एक-एक वर्तमान पार्षद क्रमशः प्रस्तावक और समर्थक के रूप में हस्ताक्षर करेंगे।
कोरोना महामारी संक्रमण के कारण पीठासीन अधिकारी को नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी के साथ केवल उनके प्रस्तावक और एक समर्थक को ही संबंधित पीठासीन अधिकारी के समक्ष उपस्थिति की अनुमति होगी। अभ्यर्थी प्रस्तावक एवं समर्थक को उनके नगरीय,ग्रामीण निकाय के कार्यालय प्रमुख अर्थात ग्रामीण सदस्यों के लिए जिला पंचायत के मुख्यकार्यपालन अधिकारी नगरीय सदस्यो के निर्वाचन के लिए संबंधित नगर पालिका परिषद नगर पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जारी नवीनतम फोटो युक्त पहचान पत्र की ओरिजिनल कॉपी साथ रखना आवश्यक है।
जिला योजना समिति के नियमानुसार यदि नाम निर्देशन में यदि निर्धारित सदस्यों की संख्या से कम या सदस्यों की संख्या के बराबर संख्या में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त होते हैं तो जिला योजना समिति के नियमानुसार निर्वाचन की आवश्यकता नहीं होगी और नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थीयो को समिति का सदस्य निर्वाचित मान कर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। किंतु निर्धारित सदस्य संख्या से अधिक संख्या में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त होने की दशा में 7 नवंबर 2020 को घोषित कार्यक्रम अनुसार कोरोना महामारी संक्रमण से बचाव के उपाय को अपनाते हुए मतदान एवं अन्य निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी।
कोरोना महामारी संक्रमण से बचाव के प्रयास के रूप में नगरीय सदस्यों के निर्वाचन की स्थिति में मतदान को तीन समूहों में विभक्त किया गया है। प्रथम समूह में नगर पालिका परिषद नैला-जांजगीर, चांपा, अकलतरा और सक्ती के निर्वाचित पार्षद एक सदस्य के निर्वाचन हेतु सुबह 8 बजे से 10 बजे तक मतदान कर सकेंगे।
द्वितीय समूह में नगर पंचायत बलौदा, नवागढ़, राहौद, खरौद एवं नया बाराद्वार के पार्षद नगर पंचायत समूह में से निर्वाचित किए जाने वाले एक सदस्य के लिए प्रातः 11 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक मतदान करेंगे।
इसी प्रकार अंतिम समूह में 2 बजे से दोपहर बाद 4ः30 बजे तक नगर पंचायत डभरा, चंद्रपुर, जैजैपुर, अड़भार एवं शिवरीनारायण नगर पंचायत समूह के पार्षद मतदान करेंगे। समस्त सदस्यों के मतदान पूर्व सेनीटाइज करने की व्यवस्था की जा रही है।
मतदान की स्थिति में नगरीय सदस्यों का निर्वाचन पॉलिटेक्निक कॉलेज जांजगीर में एवं ग्रामीण सदस्यों का निर्वाचन हेतु मतदान जिला पंचायत जांजगीर के सभाकक्ष में 7 नवंबर 2020 को प्रातः 10 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक किया जावेगा ।
नगरीय सदस्यों के लिए उपरोक्त अनुसार तीन समूह में मतदान होगा। ग्रामीण एवं नगरीय दोनों ही प्रकार की जिला योजना समिति के सदस्यों का निर्वाचन एक साथ एक ही दिन आयोजित किया जा रहा है। आवश्यकता अनुसार मतदान की प्रक्रिया के तुरंत बाद मतगणना होगी।
समस्त अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि निर्धारित तिथि को निर्धारित समयावधि के भीतर नामांकन पत्र संबंधित पीठासीन अधिकारी के समक्ष अपने-अपने प्रस्तावक एवं समर्थक एवं स्वयं के हस्ताक्षर के साथ प्रस्तुत करें।
निर्वाचन के सम्मिलन में मतदान की स्थिति निर्मित होने पर ग्रामीण एवं नगरीय सदस्यों (मतदाताओं) को अपनी अपनी- संस्था के कार्य कार्यकारी प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रारूप मे जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र मूल प्रति में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। निर्वाचन पश्चात 7 नवंबर को ही संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा चुनाव परिणाम की घोषणा कर जिला योजना समिति के सदस्यों की घोषणा कर दी जाएगी।