विक्रेताओं को मिठाई के निर्माण और वैधता तिथि बताना अनिवार्य

रायपुर. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशन व नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार अब प्रत्येक मिठाई निर्माता, होटल संचालकों को प्रतिष्ठान में निर्माण की गई मिठाईयों की निर्माण तिथि व उपयोग हेेतु ‘‘बेस्ट बिफोर‘‘ दिनांक, मिठाईयों के बॉक्स ट्रे या कंटेनर पर प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है।
कोण्डागंाव जिला प्रशासन द्वारा जिले के मिठाई निर्माताओं की बैठक लेकर इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया गया है। मिठाईयों की गुणवत्ता को लेकर प्राप्त शिकायतों पर विभाग द्वारा निगरानी की जा रही है एवं विक्रेता व क्रेता दोनों को इस संबंध में जागरूक किया जा रहा है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि गत दिवस मिठाई व्यापारियों को मिठाईयों के ‘‘सेल्फ लाईफ‘‘ से संबंधित गाईडलाईन भी जारी किए गए है, जिसके अनुसार कलाकंद, केवल एक दिन उपयोग योग्य, दुध से बनी मिठाईयां जैसे रबड़ी, रसमलाई आदि 02 दिन उपयोग योग्य, लड्डू खोया व बर्फी आदि 04 दिन उपयोग योग्य, ड्राई फुट लड्डू, काजू कतली, घेवर 07 दिन उपयोग योग्य तथा आटा लड्डू, बेसन लड्डू,अंजीर बर्फी आदि लगभग 30 दिन उपयोग हेतु बताया गया है।

 



इसे भी पढ़े -  Janjgir-Sheorinarayan Arrest : 11 केवी के 450 किलो सिल्वर तार की चोरी करने वाले सहित खरीददार 5 आरोपी गिरफ्तार, रायपुर से हुई खरीददार की गिरफ्तारी, चोरी का सामान और पिकअप जब्त

Related posts:

error: Content is protected !!