सरकार ने जारी किए कोविड-19 मृत्यु प्रमाणपत्र के नियम

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि जिन लोगों की मौत कोविड-19 पॉज़िटिव मिलने के 30 दिनों के भीतर घर/अस्पताल में हुई होगी, उनके लिए कोविड-19 से मृत्यु का प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। वहीं, अगर 30 दिन से अधिक दिन अस्पताल में भर्ती रहने पर कोविड-19 मरीज़ की मौत होती है तो वह भी कोविड-19 से मौत मानी जाएगी।
आत्महत्या को कोविड-19 मौत नहीं माना जाएगा: सरकार

 



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