क्रेडिट-डेबिट कार्ड्स के ज़रिए होने वाले ऑटो पेमेंट के नए नियम 1 अक्टूबर से लागू होने की संभावना है, जिसके तहत ₹5,000 से अधिक के पेमेंट के लिए एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत होगी. जब भी ऐसे पेमेंट होंगे, उस समय ग्राहक को ओटीपी से पेमेंट की अनुमति देनी होगी. ग्राहकों को पेमेंट से 24-घंटे पहले प्री-डेबिट नोटिफिकेशन (एसएमएस/ईमेल) मिलेगा.