टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या हाल ही में टी-20 वर्ल्डकप में अपने बुरे प्रदर्शन के कारण सुर्खियों में थे. हार्दिक पंड्या की फिटनेस सवालों के घेरे में थी, इसी वजह से वह बॉलिंग नहीं कर पाए. लेकिन अब जब टी-20 वर्ल्डकप खत्म हुआ है, तब एक बार फिर हार्दिक पंड्या फिर चर्चा में आए हैं, इस बार चर्चा का कारण एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग के अधिकारियों का एक्शन है.
दरअसल, 15 नवंबर को जब हार्दिक पंड्या दुबई से वापस आ रहे थे तब मुंबई एयरपोर्ट पर उन्हें रोका गया. जानकारी मिली कि हार्दिक पंड्या के पास से 5 करोड़ की कीमत की दो घड़ियां जब्त की गई हैं, जिनके कागजात उनके पास नहीं थे.
हालांकि, बाद में हार्दिक पंड्या ने सफाई दी कि घड़ी की कीमत 5 करोड़ नहीं डेढ़ करोड़ थी, साथ ही वह कस्टम विभाग को सभी जरूरी कागजात मुहैया करा रहे हैं.
अब जब हार्दिक पंड्या से जुड़ा मसला सुर्खियों में है, तब विदेश से कोई सामान लाने के क्या नियम हैं आप भी जान लीजिए.
विदेश से लाई जाने वाली किसी भी वस्तु की जानकारी देना जरूरी है. सामान की कीमत, खरीदारी से जुड़ी जानकारी को कस्टम विभाग को देना होगा.
बाहर से लाया गया सामान अगर भारत में उपलब्ध है, तब उसकी यहां की कीमत और बाहर से लाए गए सामान की कीमत की भी तुलना की जाती है.
किसी भी देश से भारत में सामान लाने के अलग-अलग नियम होते हैं. कई देशों के लिए कस्टम ड्यूटी सस्ती होती है, जबकि एयरपोर्ट पर भी ग्रीन और रेड चैनल बनाए जाते हैं.
अगर दुबई की बात करें तो यहां से अधिकतर भारतीय सोना, ज्वैलरी जैसी चीज़ों को खरीदते हैं. ऐसे में यहां पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी जाती है. सोना-ज्वैलरी पर अलग-अलग तरह से ड्यूटी लगती है, जिसमें बिस्किट के रूप में सोना लाने पर अधिक ड्यूटी रहती है.
किसी भी व्यक्ति को विदेश से आते वक्त एक फॉर्म भरना होता है, अगर आप कोई ऐसा सामान ला रहे हैं जिसपर ड्यूटी ना लगती हो, तब ग्रीन-चैनल से सामान निकाला जा सकता है. लेकिन ड्यूटी वाले सामान को रेड चैनल से निकालना पड़ता है.
अगर आप किसी सामान पर कस्टम ड्यूटी नहीं देते हैं, तब आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है. कुछ केस में सजा का भी प्रावधान है.