छत्तीसगढ़ : खैर नहीं अब सरकारी राशन को बाजार में बेचने वालों की, हो सकती है 7 साल जेल, विस्तार से पढ़िए…

रायपुर. सरकारी राशन खुले बाजार में बेचते मिलने पर राशन कार्ड निरस्त किया जा सकता है। इसके अलावा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 7 साल की जेल भी हो सकती है। सरकारी राशन खुले बाजार के बिकने को लेकर राज्य शासन अब सख्त हो गई है। इस कार्रवाई के लिए राज्य शासन ने राजपत्र में भी संशोधन कर दिया है।

 



संशोधन के अनुसार, अब सरकारी राशन जिसमें चावल, शक्कर, केरोसीन जैसे खाद्य पदार्थ शामिल है, उसे केवल हितग्राही ही इस्तेमाल कर सकेंगे। इसे बाजार में न तो कोई हितग्राही या संस्था बेच सकता है और न ही किसी को दे सकता है। संशोधन में खरीदते पाए जाने पर दुकानदारों पर भी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।

इसे भी पढ़े -  JanjgirChampa Big Update : ISI, पाकिस्तानी स्लीपर सेल युवक के पकड़ाने का मामला, पुलिस ने घर मालिक को नोटिस जारी किया...

खाद्य विभाग का कहना है कि इसके लिए फूड इंस्पेक्टर को निगरानी करने के लिए कहा गया है। बता दें कि शासन को लगातार सरकारी राशन को खुले बाजार में बिकने की शिकायत मिल रही थी। कई मामले सामने आने के बाद राज्य सरकार ने नियमों में संशोधन किया है।

इसे भी पढ़े -  Akaltara Big News : अकलतरा में जिला सहकारी बैंक की उपाध्यक्ष रजनी साहू की थार कार में बदमाशों ने की तोड़फोड़, कार हुई क्षतिग्रस्त, जांच में जुटी पुलिस
error: Content is protected !!