बिलासपुर. छत्तीसगढ़ के नर्सिंग कालेजों में प्रदर्शक और सहायक प्राध्यापकों के 91 पदों पर सीधी भर्ती में पुरुष अभ्यर्थियों की ओर से अधिकारों के हनन के खिलाफ बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट चीफ जस्टिस की डिविजन बेंच ने भर्ती प्रक्रिया पर आगामी सुनवाई तक रोक लगा दी है।
आपको बता दें कि सहायक प्राध्यापक और प्रदर्शक में सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक पदों पर केवल महिला अभ्यर्थियों को ही पात्रता की शर्तें प्रकाशित की गई थीं। इस भर्ती के लिए दिसंबर 2021 में विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें कोरिया, रायपुर, जशपुर और दूसरी जगहों के पुरुष अभ्यर्थियों ने PSC के जारी विज्ञापन और उसके भर्ती नियम को हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद भर्ती प्रक्रिया पर आगामी सुनवाई तक रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी।