छत्तीसगढ़ : समय-सीमा में नियमित रूप से बनेंगे राशन कार्ड, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर खाद्य विभाग ने जारी किया निर्देश… विस्तार से पढ़िए… क्या-क्या निर्देश जारी हुआ है…

रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिनों खाद्य विभाग की समीक्षा के दौरान विभागीय अधिकारियों को पात्र परिवारों एवं आवेदकों को नवीन राशन कार्ड नियमित रूप से जारी करने के सख्त निर्देश दिए थे। मु



ख्यमंत्री ने बैठक में खाद्य विभाग के अधिकारियों को छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 एवं छत्तीसगढ़ राशन कार्ड नियम 2016 का सभी जिलों में कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने एवं नवीन राशन कार्ड बनाए जाने की प्रक्रिया अनवरत रूप से जारी रखने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री के निर्देश के परिपालन में खाद्य विभाग द्वारा आज सभी कलेक्टरों को नवीन राशन कार्ड जारी करने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

इसे भी पढ़े -  JanjgirChampa Big News : ऑपरेशन थिएटर में मृत मिला वार्ड ब्वॉय, अकलतरा CHC का मामला, पुलिस ने शुरू की जांच...

खाद्य विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार राशन कार्ड बनाए जाने हेतु जिला स्तर पर लंबित आवेदनों की कलेक्टर द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाएगी। लंबित आवेदनों के भौतिक सत्यापन एवं पात्रता की जांच की कार्यवाही 15 दिवस के भीतर सुनिश्चित करने के निर्देश कलेक्टरों को दिए गए हैं।

जांच उपरांत पात्रतानुसार राशन कार्ड जारी कर आवेदकों को उपलब्ध कराने की कार्यवाही लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 में निर्धारित समय-सीमा के अनुरूप अनिवार्य रूप से करनी होगी। राशन कार्ड बनाने हेतु प्राप्त आवेदनों के निराकरण में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं कि आवेदनों के निराकरण में अनावश्यक विलंब न हो तथा हितग्राहियों को समय-सीमा के भीतर राशन कार्ड बनकर मिल जाएं।

इसे भी पढ़े -  Janjgir Congress Protest : मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत कांग्रेस ने रैली निकाली, फिर कलेक्टोरेट का घेराव किया, पुलिस से हुई झूमाझटकी, कांग्रेस के ये वरिष्ठ नेता रहे मौजूद...

error: Content is protected !!