जांजगीर. कोविड संक्रमण दर बढ़ने के कारण सक्तीविकास खंड के सभी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन पर लगा प्रतिबंध, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी गैरब्यावसायिक गतिविधियाें पर रहेगी रोक, कोविड संक्रमण के विस्तार को रोकने जिला दंडाधिकारी ने जारी किया आदेश

जांजगीर-चांपा. जिला दंडाधिकारी जितेन्द्र शुक्ला ने कोरोना वायरस का संक्रमण अधिक होने के कारण जिले के सक्ती विकास खंड के सभी स्कूल, आंगनवाड़ी केन्द्र,सभी लायब्रेरी और स्वीमिंगपूल को आगामी आदेश तक बंद रखने का आदेश जारी किया है।



सक्ती विकासखंड में कोविड का संक्रमण दर 4 प्रतिशत या उससे अधिक हो गया है। इस आदेश का उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों को धीमी करना नहीं है बल्कि आम जनता के स्वास्थ्य की सुरक्षा के मद्देनजर कोविड के संक्रमण के विस्तार को रोकना है।
जारी आदेश में सक्ती विकास खंड के अंतर्गत गैरब्यावसायिक गतिविधियों पर रात्रि 10 बजे से
सुबह 6 बजे तक रोक रहेगी।

उक्ताशय का आदेश धारा 144 और महामारी नियंत्रण अधिनियम के तहत जारी किया गया है। जिला दंडाधिकारी ने विकासखंड के अंतर्गत जहां भी कोविड संक्रमित मरीज हैं उनका कंटेनमेंट जोन में इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने खंड चिकित्सा अधिकारी सक्ती को निर्देशित कर कहा है कि वे विकास खंड के सभी कोविड केयर सेंटर और अस्पतालों को कोविड संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए पूर्ण रूप से तैयार रखें।

जिला दंडाधिकारी ने सक्ती के एस डी एम, अनुविभागीय अधिकारी ( पुलिस) जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, खंड चिकित्सा अधिकारी सक्ती, और महिला एवं बाल विकास विभाग को उक्त आदेश का कडाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।

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