Aadhaar-Pan Link: कैसे ऑनलाइन आधार से पैन करें लिंक? जानें स्टेप बाय स्टेप प्रॉसेस, 31 मार्च है डेडलाइन

नई दिल्ली. केंद्र सरकार की तरफ से आधार से पैन को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। आधार से पैन लिंक की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है। इससे पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) की तरफ से आधार से पैन लिंक की आखिरी तारीख को 30 सितंबर 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया गया था। ऐसे में इस बार आधार से पैन लिंक की डेडलाइन बढ़ने की संभावना नहीं है। ऐसे में समय रहते ऑनलाइन मोड से आधार से पैन लिंक कर लेना चाहिए। आइए जानते हैं इसका बेहद सिंपल तरीका…



लिंक ना करने लगेगा जुर्माना 

अगर आप पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो आप आयकर रिटर्न नहीं दाखिल कर सकते हैं। वही अगर 31 मार्च से पहले आधार को पैन से लिंक नहीं करते हैं, तो 10,000 तक का जुर्माना लगेगा। साथ ही पैन कार्ड को हमेशा के लिए रद्द किया जा सकता है।

इसे भी पढ़े -  Hyundai Venue के नए अवतार ने मचाया गदर, कम बजट में बेहतरीन फीचर्स का तड़का, क्यों हर कोई कर रहा है बुक

आधार से पैन है लिंक, तो ऐसे लगाए पता 

अगर आपको लगता है कि आपने पहले ही आधार से पैन लिंक कर लिया है, तो आप कंफर्म नहीं हैं, तो आप 567678 या फिर 56161 पर 12 डिजिट का आधार नंबर और 10 डिजिट का अकाउंट नंबर मैसेज करके पता लगा सकते हैं कि आपका आधार पैन से लिंक है या नहीं? अगर आप का आधार पैन से लिंक है, तो मैसेज आएगा कि आधार पहले से पैन से लिंक है।

कैसे ऑनलाइन आधार से पैन करें लिंक 

स्टेप- 1 : अगर आप आधिकारिक वेबसाइट पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

इसे भी पढ़े -  12 Jyotirlingas in India: कहां-कहां स्थित हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग, क्या है उनकी खासियत और कैसे करें विजिट

स्टेप- 2 : इसके बाद आपको पैन डिटेल दर्ज करनी होगी। फिर ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद आपको एक पासवर्ड बनाना होगा। इसके बाद आपको अकाउंट लॉगिन करना होगा।

स्टेप- 3 : अगर आपका पहले से अकाउंट है, तो सिंपल से आपको लॉगिन पर क्लिक करना होगा।

स्टेप-4 : इसके बाद आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा।

स्टेप-5 : इनकम टैक्स के बॉटम पेज पर आपको आधार से पैन लिंक का ऑप्शन मौजूद है।

स्टेप 6 : आधार-पैन लिंक ऑप्शन पर क्लिक करने पर एक नया पेज ओपन होगा।

स्टेप 7 : इसके बाद पैन नंबर, आधार नंबर और रजिस्टर्ड नाम दर्ज करना होगा।

स्टेप 8 : फिर आपको लिंक आधार ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 9 : इनकम टैक्स विभाग की तरफ से एक ही नंबर पर दो पैन को लिंक करने की इजाजत नहीं देगा।

इसे भी पढ़े -  यूपीएससी ने IAS, IFS और IPS के लिए मल्टीपल अटेम्प्ट की आजादी पर लगाई रोक, पद से देना पड़ सकता है इस्तीफा

error: Content is protected !!