‘प्यार में पड़ा लड़का तो भी है सुरक्षित भविष्य का हकदार’, POCSO कोर्ट ने अपहरण और रेप के आरोपी को दी जमानत

मुंबई: POCSO court grants bail : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पॉक्सो मामलों में जहां लड़का 20 साल की उम्र में है और एक नाबालिग के साथ “प्रेम” संबंध में है, वह अपने भविष्य को स्थिर और सुरक्षित करने का हकदार है, विशेष पॉक्सो अदालत ने मुंबई के एक छात्र को यह कहते हुए जमानत दे दी, जो अपनी 16 वर्षीय “प्रेमिका” को लेकर भाग गया था। लड़के पर नाबालिग लड़की के घर वालों ने अपहरण और रेप का आरोप लगाया था।

 



 

POCSO court grants bail : आरोपी 21 वर्षीय लड़के ने 30 दिन जेल में बिताए, पॉक्सो कोर्ट ने उसे जमानत देने के अपने फैसले में बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश पर भरोसा किया, जिसमें किशोरों में यौन परिपक्वता के पहलुओं और ऐसे मामलों में विचार किए जाने वाले कारकों पर टिप्पणी की गई थी। पॉक्सो कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, “वर्तमान मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट का पुराना आदेश पूरी तरह से लागू होता है, केवल इसलिए कि इस प्रेम संबंध में सहमति नहीं है, 21 साल के आरोपी को जेल में रखना उचित नहीं है। उसके सामने अभी पूरा भविष्य पड़ा है, उसे पेशेवर अपराधियों के साथ सलाखों के पीछे रखने की आवश्यकता नहीं है, उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि भी नहीं रही है।”

इसे भी पढ़े -  JanjgirChampa News : एम्स में ब्लड कैंसर से पीड़ित दीपमाला का होगा इलाज, भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता व समाजसेवी इंजी. रवि पाण्डेय के प्रयास से CM विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना से मिली 17.89 लाख की आर्थिक सहायता...

 

इसी तरह के एक मामले में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने देखा था कि सेक्सुअल डिजायर्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती हैं, किशोरों के सेक्सुअल बिहैविरियल पैटर्न के संबंध में कोई मैथमेटिकल फॉर्म्यूला नहीं हो सकता है, क्योंकि बायोलॉजिकली जब बच्चे यौवन की ओर बढ़ते हैं, तो वे अपनी सेक्सुअल नीड्स को समझने लगते हैं। आज के बच्चे सेक्स से संबंधित मुद्दों की कहीं ज्यादा जानकारी रखते हैं, आज के समय में सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में जानने के लिए उनके पास बहुत सारी सामग्री भी उपलब्ध है।

इसे भी पढ़े -  Akaltara News : श्री ऋषभ विद्योदय महाविद्यालय बनाहिल में दीक्षारंभ समारोह एवं हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन आज

 

पॉक्सो कोर्ट के समक्ष क्या मामला था?
पॉक्सो कोर्ट के समक्ष जो मामला था, उसमें लड़की पक्ष ने इस आधार पर लड़के की जमानत याचिका का विरोध किया था कि भले ही उनकी बेटी घर छोड़कर चली गई थी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके माता-पिता या अभिभावक की सहमति नहीं थी, क्योंकि लड़की नाबालिग थी। 14 फरवरी को लड़की ने अपनी मां को फोन कर कहा कि वह हमेशा के लिए जा रही है, अगले दिन उसकी मां पुलिस के पास गई, युवती और युवक को थाने बुलाया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

इसे भी पढ़े -  Akaltara News : श्री ऋषभ विद्योदय महाविद्यालय बनाहिल में दीक्षारंभ समारोह एवं हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन आज

Related posts:

error: Content is protected !!